Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

पीठ ने कहा कि यह महिला सरकारी कर्मचारी को तीसरे और उसके बाद के मातृत्व अवकाश के लिए प्रोत्साहित करने का सवाल नहीं है.

कोर्ट ने कहा हम दागी और बेदागी छात्र को अलग कर सकते है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान कोई दागी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई छात्र इसमें शामिल पाया गया तो उसका दाखिला नही होगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि X और गूगल को अंजलि बिड़ला के खिलाफ सोशल मीडिया सामग्री को हटाया जाए या उसको ब्लॉक किया जाए।

फैजान की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फैजान की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी।

जीएम सरसों को लेकर दायर याचिका में अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने यह फैसला दिया है

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में परविंदर सिंह खुराना की जमानत पर रोक लगा दी थी।

Atishi Bail in Defamation Case: अदालत ने समन के बाद आतिशी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं और जमानत की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी.

अदालत में दिल्ली पुलिस ने बताया था कि आफताब अमीन ने अपने साथ लिव इन में रह रही लड़की के शरीर के टुकड़े कर फ्रिज में रख लिया था और फिर सुनसान जगहों पर टुकड़ों को ठिकाने लगाया था.

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों को चार सप्ताह के भीतर दलीलों पर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.