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Raja Raghuvanshi Murder Case: हनीमून पर मेघालय गई सोनम ने कराई थी पति की हत्‍या, अदालत ने अब तय किए आरोप

Raja Raghuvanshi Murder: इंदौर की सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज समेत 5 लोगों पर राजा रघुवंशी की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप तय हो गए हैं. मेघालय कोर्ट ने साजिश की पुष्टि की, अब ट्रायल शुरू होने वाला है.

raja raghuvanshi and sonam
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Raja Raghuvanshi Murder Case Update: मध्‍य प्रदेश के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. हत्‍यारोपियों में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और तीन अन्य आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं.

मेघालय की अदालत ने सोनम रघुवंशी और अन्‍य आरोपियों के खिलाफ फॉर्म ली भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103(1) (मर्डर), 238 (a) (सबूत गायब करना) और 61(2) (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) के तहत आरोप तय किए. पुलिस रिकॉर्ड में बताया गया है, कि इंदौर के युवक राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय में हनीमून के दौरान की गई थी. पत्नी सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्‍या की पूरी साजिश रची.

सोनम ने पति राजा को सेल्फी खिंचवाने के बहाने मेघालय के सोहरा इलाके में ले जाकर धक्का देकर गिराया. घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई.

Raja Raghuvanshi murder

हत्‍यारिन सोनम के साथियों की भूमिका

पुलिस के मुताबिक, विशाल चौहान ने राजा को मौत के घाट उतारने वाला सेल्फी पॉइंट चुना और छोटी कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया. आकाश राजपूत सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर बाइक पर निगरानी कर रहा था. आनंद कुर्मी विशाल के साथ मौजूद था और आनंद के डॉक्यूमेंट से ही फर्जी सिम कार्ड खरीदा गया. सोनम ने राजा को खिंचवाने के बहाने पॉइंट पर ले जाकर विशाल को वार करने का इशारा किया. राज कुशवाहा ने पुलिस के मुताबिक हत्या का मास्टरमाइंड होने के साथ पूरी प्लानिंग की.

कोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया सबूत पर्याप्त

मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिला अदालत ने मंगलवार को पांचों आरोपियों—सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी—पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 238(a) (सबूत मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत पर्याप्त हैं. पुलिस ने 5 सितंबर को 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी.

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बचाव पक्ष बोला— वे बेचारे, बेकसूर हैं

दूसरी ओर बचाव पक्ष ने आरोपियों को बेकसूर बताया है, लेकिन उनकी जमानत अर्जियां पांच बार खारिज हो चुकी हैं. अब जल्द ट्रायल शुरू होने की संभावना है. यह मामला प्रेम प्रसंग, धोखे और सुनियोजित हत्या का सनसनीखेज उदाहरण बन गया है, जो इंदौर से मेघालय तक चर्चा में रहा.

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