Bharat Express

UP: ‘मामा में 8 और भांजे में 5 गोली उतार दूंगा’- कौशांबी के BJP सांसद विनोद सोनकर को मिली जान से मारने की धमकी

Vinod Sonkar: आलोक प्रकाश ने अपनी शिकायत में आगे कहा, ”जब वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया तो उदय ने धमकी दी कि वह बाहर नहीं छोड़ेगा”.

VINOD SONKAR

सांसद विनोद सोनकर को जान से मारने की धमकी (फोटो ट्विटर)

Vinod Sonkar: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर और उनके भांजे को जान से मारने की धमकी मिली है. उनके भांजे आलोक प्रकाश सोनकर ने इस मामले पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आलोक की शिकायत के आधार पर नवाबगंज थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

भांजे आलोक प्रकाश सोनकर ने अपनी शिकायत में बताया कि वे एक तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जहां पर उनकी मुलाकात अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह से हुई. यहां पर किसी बात को लेकर दोनों की बीच कहासुनी हो गई. जिसके बाद उदय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दीं और धमकी दी कि वह 5 राउंड गोली आलोक पर और 8 राउंड गोली उनके मामा सांसद कौशांबी विनोद सोनकर पर उतार देगा. आलोक के मुताबिक, उदय ने कहा कि वह दोनों लोगों की सारी नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी.

‘उदय ने धमकी दी कि वह बाहर नहीं छोड़ेगा’

आलोक प्रकाश ने अपनी शिकायत में आगे कहा, ”जब वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया तो उदय ने धमकी दी कि वह बाहर नहीं छोड़ेगा”. आलोक ने शिकायत में पुलिस से अनुरोध किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए. आलोक सोनकर अभी प्रयागराज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं. वहीं उदय प्रताप सिंह दूसरी हेल्थ केयर कंपनी में क्लस्टर हेड के पद पर कार्यरत हैं. काम को लेकर दोनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना लगा रहता है.

बताया जा रहा है पार्टी के दौरान दोनों नशे में थे. इस दौरान काम लेकर बहस हो गई. आलोक के मुताबकि वहां पर ईर्ष्या वश उदय प्रताप सिंह ने दारू के नशे में उसे गाली गलौज करने लगा.

ये भी पढ़ें-    Weather Update: उत्तर भारत में अभी और सताएगी कड़ाके की ठंड, दिल्ली में हल्की बारिश की आशंका, येलो अलर्ट जारी

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 504, 506, 3(2)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इंस्पेक्टर नवाबगंज अनूप सिंह का कहना है कि मामला पुराना है. तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है, जो सच्चाई होगी उस अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

– भारत एक्सप्रेस

 

Also Read