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UAPA केस में आरोपी कारोबारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ NIA की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को यह छूट दी है कि अगर आरोपी जमानत शर्तों का दुरुपयोग करता है तो वह उसकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

UAPA: गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) केस में आरोपी कारोबारी मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ ​​सोनू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को बरकरार रखते हुए इसके खिलाफ NIA की अपील को खारिज कर दिया है. बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने आज (10 मई) NIA की अपील खारिज करते हुए कहा कि अगर आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो NIA जमानत को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकती है.

एनआईए का आरोप

बता दें कि बीते साल एनआईए (NIA) ने यूएपीए एक्ट के तहत मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ ​​सोनू सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था. आरोप है कि उनकी शीर्ष माओवादी कैडरों से सांठगांठ है. साथ ही उन्होंने माओवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सीपीआई (माओवादी) को नकदी मुहैया कराई है.

-भारत एक्सप्रेस

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