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राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की याचिका पर तीस हजारी न्यायालयों के जिला न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जवाब मांगा है.अदालत की मौजूदा वेबसाइट से वकीलों और वादियों को जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी.

The Rouse Avenue Court delhi

राजधानी दिल्ली स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए एक अलग वेबसाइट बनाने की मांग पर तीस हजारी न्यायालयों के जिला न्यायाधीश (मुख्यालय), विधि और न्याय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जवाब मांगा है. जस्टिस सचिन दत्ता ने सभी से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. वहीं कोर्ट 14 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. उक्त कोर्ट के लिए अलग से वेबसाइट बनाने की मांग करते हुए वकील अभिनव गर्ग ने याचिका दाखिल की है, उन्होंने कहा कि राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्वतंत्र ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है.

जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के भीतर इसकी अलग परिचालन है वहीं अन्य सभी जिला अदालतों की अपनी समर्पित वेबसाइटें हैं.

वेबसाइट की कमी से हुई दिक्कतें

राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए एक अलग वेबसाइट नहीं होने से कई परेशानियां होती है, उससे अदालत की जानकारी लेने में भी मुश्किलें होती है, वर्तमान में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में राऊज एवेन्यू कोर्ट का उल्लेख या कोई सीधा संदर्भ प्रदान नहीं करता है. इससे वकीलों और वादियों को अदालती सेवाओं तक पहुंचने में भ्रम की स्थिति पैदा होती है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट की मांग

याचिका में कहा गया है कि जिले के सभी अदालतों के लिए बनाई गई एकीकृत वेबसाइट भ्रम पैदा करती है इसलिए राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए एक अलग वेबसाइट बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि यह संचालन को सुव्यवस्थित करने, पहुंच में सुधार करने और न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.


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-भारत एक्सप्रेस 



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