Bharat Express

पंजाब: CBI कोर्ट ने 6 आरोपियों को 8 महीने की सजा और जुर्माना लगाया, तत्कालीन IGP भी दोषी

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, मोहाली ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब पुलिस के तत्कालीन आईजीपी गौतम चीमा और चार अन्य आरोपियों को 8 महीने की सजा और 39,000 रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला मोहाली पुलिस स्टेशन से एक व्यक्ति को जबरन उठाने से संबंधित है.

CBI

सीबीआई

Mohali, Punjab: सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, मोहाली ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब पुलिस के तत्कालीन आईजीपी गौतम चीमा, आईडीईएस अधिकारी अजय चौधरी और 4 निजी व्यक्तियों- वरुण उत्रेजा (तत्कालीन वकील), रश्मि नेगी, विक्की वर्मा और आर्यन सिंह को 8 महीने की सजा और कुल 39,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मामला मोहाली पुलिस स्टेशन फेज-1 की वैध हिरासत से एक व्यक्ति को जबरन ले जाने से संबंधित है.

मामले का विवरण

यह मामला 26 अगस्त 2014 की रात करीब 11 बजे का है, जब तत्कालीन आईजीपी गौतम चीमा, नशे की हालत में अजय चौधरी और अन्य आरोपियों के साथ मोहाली पुलिस स्टेशन फेज-1 पहुंचे. वहां से उन्होंने हिरासत में लिए गए सुमेध गुलाटी को जबरन एक निजी कार में बिठाकर मैक्स अस्पताल, फेज-6, मोहाली ले गए. अस्पताल में शिकायतकर्ता भर्ती थी. आरोप है कि गौतम चीमा ने सुमेध गुलाटी को शिकायतकर्ता के कमरे में जबरन रखा और शिकायतकर्ता को धमकाया कि वह उनके खिलाफ दर्ज शिकायतें वापस लें.


ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया निर्देश- किसान नेता डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में करें शिफ्ट


सीबीआई जांच और चार्जशीट

यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 4 मार्च 2020 को सीबीआई को सौंपा गया था. सीबीआई ने जांच के बाद 31 दिसंबर 2020 को छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. ट्रायल के दौरान सभी छह आरोपियों को दोषी पाया गया. कोर्ट ने इन सभी को 8 महीने की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया. इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो पुलिस अधिकारियों और अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों को उनके पद का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए एक सख्त संदेश देता है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read