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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब निकाय चुनावों पर रोक लगाने से किया इनकार, चुनाव आयोग को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नगर निगम और नगर परिषद चुनावों को लेकर विपक्षी दलों की याचिका पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, लेकिन निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि उम्मीदवारों को जानबूझकर नामांकन से रोका गया तो वह हस्तक्षेप करेगा.

Supreme CourtSupreme Court

सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के संभावित उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने से व्यवस्थित रूप से रोका गया था.

याचिकाकर्ता ने राज्य में कई जगहों पर नामांकन के दौरान उत्पीड़न के वीडियो और अन्य रिकॉर्ड हाईकोर्ट को सौंपे थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि 21 दिसंबर को तय समय के अनुसार मतदान होगा. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीएस वराले को बेंच ने कहा कि हम अंतिम निर्णय में हस्तक्षेप करेंगे, न कि एकपक्षीय प्रस्ताव में.

कोर्ट ने कहा कि अगर हम संतुष्ट है कि शरारत हुई है और जानबूझकर सभी उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका गया है, तो हम सब कुछ अलग अलग कर देंगे. वहीं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पटियाला में नगर निगम चुनाव के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है.


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इस मामले से जुड़ी एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी. इस याचिका में भी आशंका जाहिर की गई थी कि जिस तरह से पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी देखने को मिली थी, वैसे ही नगर निगम के चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है. इसके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराने का.निर्देश दिया था.

-भारत एक्सप्रेस



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