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Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि, “हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है”. राहुल को उच्च न्यायलय से राहत मिलने के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है. उसके तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिंद.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज खुशी का दिन है. मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा. उन्होंने आगे कहा कि, “आप संसद परिसर में हर जगह ‘सत्यमेव जयते’ देखेंगे. राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज विफल हो गई है. राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी.”
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राहुल गांधी के राहत मिलने कांग्रेस काफी खुश दिखाई दे रही है. कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की एक संसद वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कैप्शन में लिखा कि- आ रहा हूं. सवाल जारी रहेंगे. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की मजबूत पुष्टि है. भाजपा की मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने का विकल्प चुनते हुए, झुकने, टूटने या झुकने से इनकार कर दिया है. इसे भाजपा और उसके समर्थकों के लिए एक सबक बनने दें.
उन्होंने आगे कहा कि आप अपना सबसे बुरा काम कर सकते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे. हम एक सरकार और एक पार्टी के रूप में आपकी विफलताओं को उजागर करना और उजागर करना जारी रखेंगे. हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे और अपनी संस्थाओं में विश्वास बनाए रखेंगे जिन्हें आप इतनी बेताबी से नष्ट करना चाहते हैं। सत्यमेव जयते! ”
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं. इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ. कोर्ट नेय निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.
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