

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मिशेल ने सुरक्षा की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है. क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्हें हाल ही में जूते पहनने की अनुमति नहीं दी गई है.
कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को एक आवेदन पेश करने को कहा, जिसके बाद मिशेल ने जेल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए यह अर्जी दाखिल की है. कोर्ट ने मिशेल को 7 अप्रैल को अपनी पिछली सर्जरी के फॉलोअप के लिए एम्स ले जाने का भी निर्देश दिया है.
मिशेल का मेडिकल फॉलोअप
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने मिशेल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मिशेल ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत के शर्तो में बदलाव की मांग की है. मिशेल ने अपनी जमानती के तौर पर पांच लाख रुपए एवं पासपोर्ट जमा करने की शर्त को हटाने की मांग की है.
उसने कहा कि वह विदेशी है और उसका भारत में कोई रिश्तेदार नहीं है. इसलिए पांच लाख रुपए जमानत राशि देने की शर्त को हटा दिया जाए. दूसरी बात कि उसके पहली पासपोर्ट का समय सीमा समाप्त हो चुका है और नया पासकोर्ट लेने में चार से आठ सप्ताह लग सकता है. उस शर्त को भी हटा दिया जाए.
धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने 4 मार्च को उसे पांच लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने तथा विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था. मिशेल को सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है. मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी.
मामले की लंबी जांच और चार्जशीट्स
इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है, जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है. उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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