उत्तम नगर में ईद के मौके पर “खून की होली” खेलने की मिल रही धमकियों का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुच गया है. कोर्ट आज ही इस मामले में सुनवाई करेगा. दायर याचिका में ईद के मौके पर उत्तम नगर इलाके में हिंसा रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने आज ही सुनवाई पर सहमति जताई है.
इलाके के लोगों को धमकी
वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन ने जल्द सुनवाई की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन किया. जिसमें कहा गया है इलाके के लोगों को धमकी दी जा रही है कि इस ईद के दौरान “,खून की होली” खेली जाएगी. रामकृष्णन ने कहा कि ईद पर हिंसा की कई धमकियां मिल चुकी है.
सोशल मीडिया पर, खून की होली हम एंड ईद पर खेलेंगे कहते हुए मीटिंग हो रही हैं. उन्होंने कहा कि हम पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. हमें ईद और उसके आसपास गंभीर हिंसा का डर है. हम पुलिस को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने के निर्देश दिया जाए.
क्या था पूरा मामला?
ये घटना होली के दिन पानी का गुब्बारा फेंकने को लेकर शुरू हुआ था. एक लड़की ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय की एक महिला पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते-देखते दोनों पक्षों के लोग सड़क पर इकठ्ठा हो गए.
बाद में यह झगड़ा हिंसक हो गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें 26 वर्षीय तरुण को गंभीर चोटें आई थी और ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरू में इस मामले में गिरफ्तार भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन तरुण की मौत के बाद दर्ज एफआईआर में धारा 103 (1)(हत्या) भी जोड़ दी गई.
ये भी पढ़ें: अगस्ता वेस्टलैंड केस: क्या जेल से बाहर आएगा क्रिश्चियन मिशेल? दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.




