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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह और नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में दर्ज मुकदमे पर कोई रोक नहीं

न्यायालय ने कहा मुकदमा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पर्याप्त सामग्री है, तो वह आरोप तय करेगी.

Sharjeel Imam

शरजील इमाम फाइल फोटो.

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने साफ कह दिया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया (Sharjeel Imam Jamia Millia Islamia speech) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए शरजील इमाम के खिलाफ दर्ज देशद्रोह और नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में मुकदमे पर कोई रोक नहीं है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि निचली अदालत इमाम के खिलाफ आरोप तय करने के लिए स्वतंत्र है.

निचली अदालत आरोप तय करेगी

न्यायालय ने कहा कोई रोक नहीं है, मुकदमा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पर्याप्त सामग्री है, तो वह आरोप तय करेगी. अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब इमाम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 153ए के तहत देशद्रोह और अभद्र भाषा के आरोपों को खारिज करने की मांग वाली याचिका सुनवाई के लिए आई थी.


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कोर्ट ने एसपीपी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होने वाले विशेष सरकारी अभियोजक के उपलब्ध न होने के कारण अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया. अदालत ने एसपीपी की लगातार अनुपस्थिति पर सवाल उठाया है. लेकिन बाद में अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए स्थगन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. इस मोड़ पर शरजील इमाम के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट आरोप तय करने के चरण में है.

आरोप तय हो गए क्या होगा

अदालत ने कहा तो क्या. अगर आरोप तय हो गए, तो क्या होगा. इमाम के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने उन आरोपों को चुनौती दी है. इसके बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि इस पर कोई रोक नहीं है और ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ सकता है.

-भारत एक्सप्रेस



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