Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

दिल्ली हाईकोर्ट खाने के बिल पर सेवा शुल्क वसूली के खिलाफ याचिका पर 23 मई को करेगा सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट 23 मई को सेवा शुल्क (सर्विस टैक्स) वसूली के खिलाफ रेस्तरां और होटलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने ग्राहकों से जबरन सेवा शुल्क वसूली पर रोक लगाई थी.

Service Charge

दिल्ली हाई कोर्ट ने खाने के बिल पर किसी रेस्तरां या होटल को ग्राहकों से सेवा शुल्क (सर्विस टैक्स) वसूलने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 23 मई को सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तुषार राव गेडेला की बेंच मामले में सुनवाई कर रही हैं.

सिंगल बेंच ने अपने आदेश को नेशनल रेस्टोरेंटस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के चुनौती दी है और सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है. सिंगल बेंच ने 28 मार्च को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली होटलों एवं रेस्तरांओं की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भोजन के बिल पर ग्राहकों से सेवा शुल्क जबरन नहीं वसूला जाएगा. यह राशि ग्राहकों की ओर से स्वैच्छिक रूप से दिया जाना है और इसे रेस्तरां या होटल अनिवार्य नहीं बना सकते. सीसीपीए ने वर्ष 2022 में होटलों एवं रेस्तरांओं को भोजन बिल पर अनिवार्य रूप से सेवा लगाने से रोक दिया था.

सिंगल बेंच ने उसके दिशा-निर्देश को बरकरार रखा था और याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा था कि इसे उपभोक्ता कल्याण के लिए सीसीपीए में जमा कराया जाए. साथ ही कहा था कि रेस्तरां भोजन के बिल पर अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क नहीं लगा सकते, क्योंकि यह जनहित के खिलाफ है. यह अनुचित व्यापार व्यवहार के समान भी है.

ये भी पढ़ें: सैयद सलाहुद्दीन के जेल में बंद बेटों ने हाईकोर्ट का किया रुख, फोन को लेकर की ये खास अपील

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital