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न्यायालय ने कहा मुकदमा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. यदि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पर्याप्त सामग्री है, तो वह आरोप तय करेगी.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय की पवित्रता बनाए रखने में मदद करने का निर्देश दिया है और हर उम्मीदवार को अपने-अपने कॉलेजों की सफाई की जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया है.