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सलमान खान के हमशक्ल और ब्रेसलेट वाले सीन पर बवाल; कोर्ट ने ‘काला हिरन’ फिल्म मेकर को लगाई कड़ी फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बड़ी अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने ‘काला हिरन: द बैटल फॉर लेगेसी’ फिल्म से जुड़े सोशल मीडिया लिंक्स को 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश जारी किया है.

DELHI HIGH COURT

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Edited by Shubhra Rai

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म अभिनेता सलमान खान को अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने काला हिरन: द बैटल फॉर लेगेसी’ फिल्म से जुड़े X और यूट्यूब के सोशल मीडिया लिंक 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आप किसी आम आदमी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता.

कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर को फटकार लगाते हुए पूछा

जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या वह खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? अमित जानी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि टीजर में न तो सलमान खान का जिक्र था और न ही एआई या डीपफेक कंटेंट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि सलमान खान के वकील ने कहा कि ब्लैकबैक मामलों में बरी होने या कानूनी राहत मिलने के बावजूद फिल्म में एक्टर को गलत तरीके से दिखाया गया है.

लिंक्स की सूची तैयार करने को कहा

कोर्ट ने सलमान खान की ओर से पेश वकील से उल्लंघन करने वाले लिंक्स की सूची तैयार करने को कहा है. मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि क्या मुझे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं है? चार मामलों में से मुझे तीन में बरी कर दिया गया है. एक मे सजा निलंबित कर दी गई है पूरे समाज को मेरे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है. पिछली सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील निजाम पाशा ने कहा था कि इस मामले पर एक फिल्म बनाई जा रही है और मेरे व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है.

परमानेंट और अंतरिम रोक लगाने की मांग

दायर याचिका में सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. दायर अर्जी में सलमान खान ने फिल्म के मेकर्स और फिल्म से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ परमानेंट और अंतरिम रोक लगाने की मांग की है. जिसमें उनके पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन और कमर्शियल फायदे के लिए उनके नाम, इमेज और पहचान के बिना इजाजत का आरोप लगाया गया है. याचिका में सलमान खान ने कहा है कि ये फिल्म 1998 में उनसे जुड़े काला हिरण के शिकार से संबंधित है. इस फिल्म के प्रदर्शन से उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन है.

दायर याचिका में कहा गया है कि,

फिल्म काला हिरण के निर्माता ने फिल्म में उसके हमशक्ल का इस्तेमाल किया है और वह जो ब्रासलेट पहनता है वैसे ही ब्रासलेट भी पहने हुए दिखाया गया है. दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म के निर्माता फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं. हाल ही में निर्माता अमित जानी की फिल्म “काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी” का ट्रेलर रिलीज किया गया था.

ट्रेलर में दिखाई देने वाले मुख्य किरदार की शैली, पहनावा और हाव-भाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई. सलमान खान का दावा है कि फिल्म में दिखाए गए किरदार का लुक उनकी छवि से काफी मिलता-जुलता है. खास तौर पर उनका मशहूर ब्रेसलेट भी ट्रेलर में दिखाई देता है, जिससे दर्शकों के बीच अभिनेता की पहचान से जुड़ाव बनता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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