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SC ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता न देने पर पंजाब सरकार को अवमानना नोटिस किया जारी

अदालत ने पंजाब सरकार से 28 दिसंबर तक अमल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और डल्लेवाल की चिकित्सा स्थिति की सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए सरकारी डॉक्टरों से टेस्ट कराने की अपील की है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

 Jagjit Singh Dallewal: किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता के लिए दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन बेंच ने पंजाब सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट 28 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा के बारे में चिंतित है, पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने होंगे कि उन्हें चिकित्सा सहायता दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति है तो आपको इससे सख्ती से निपटना होगा.

चिकित्सा सहायता न देने पर जानें कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि किसी का जीवन दाव पर है, आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है. चिकित्सा सहायता दी जानी है और ऐसा लगता है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार से शनिवार तक अमल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. वही किसान नेताओ ने सरकार से अपील की है कि डल्लेवाल के कीटोन बॉडी और अन्य सभी मेडिकल टेस्ट सरकारी डॉक्टरों से कराए जाएं, ताकि उनकी स्वस्स्थ्य स्थिति की वास्तविकता सामने आ सके.

26 नवंबर से भूख हड़ताल पर हैं किसान नेता

नेताओं का कहना है कि डल्लेवाल ने पिछले 30 दिनों से सिर्फ पानी पर निर्भर रहते हुए अनशन किया है, जो उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, किसान नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि टेस्ट की रिपोर्ट को देश के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि कोई गलतफहमी न हो. किसान नेता डल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है. वे केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को स्वीकार करने का आग्रह कर रहे है, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी शामिल है.

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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 70 वर्षीय किसान नेता डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद बेहतर इलाज के लिए पंजाब सरकार को हिदायत दी थी, लेकिन पंजाब सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नही किया है. जिसके बाद लैब सिंह नामक व्यक्ति ने अवमानना याचिका दायर कर पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की है.

-भारत एक्सप्रेस 



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