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सुप्रीम कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को ट्रांसफर कर दी है.

gurmeet ram rahim singh

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रणजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से बरी किए जाने के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सहित चार अन्य को नोटिस को जारी कर जवाब मांगा है. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को जस्टिस एम बेला त्रिवेदी की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच नोटिस जारी कर चुकी है, इसलिए सीबीआई की अपील पर भी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ही सुनवाई करेगी. पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रणजीत हत्या मामले में दोष मुक्त कर दिया था.

फैसले को किया गया था रद्द

हाई कोर्ट ने इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया था और राम रहीम सहित चार अन्य को बरी कर दिया था. 18 अक्टूबर 2021 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. मामले में अन्य आरोपी अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह थे. मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी.

2022 में की गई थी रणजीत सिंह की हत्या

कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए, सबदिल पर 1.50लाख रुपए, जसबीर और कृष्ण पर 1.25-1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. जिसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. बरी होने के बावजूद राम रहीम जेल में ही रहा, क्योंकि उसे दुष्कर्म और हत्या के अन्य मामलों में दोषी ठहराया था. करीब 22 साल पहले 10 जुलाई 2002 को सिरसा डेरे के प्रबंधक रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

CBI को सौंपी गई थी जांच

2003 में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था. सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सहित सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नवंबर 2023 में जांच करने वाली सीबीआई अपराध के मकसद को स्थापित करने में विफल रही और इसके बजाय आरोपी पक्ष का मामला संदेह में घिरा हुआ था. वही डेरा प्रमुख राम रहीम अपनी दो महिला शिष्य के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं. फिलहाल हरियाणा के रोहतक में सुनारिया जेल में बंद है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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