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दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, MLA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और 21 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.

AAP MLA Amanatullah Khan

दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कथित आरोपी व ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 21 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस विकास महाजन ने ट्रायल कोर्ट को अपनी कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को आरोपी बनाने और हिरासत से रिहा करने संबंधी ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.

बिभु प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोर्ट ने मंजूरी की कमी के कारण संज्ञान देने से इनकार कर दिया था. बिभु प्रसाद मामले में दिए गए फैसले के मुताबिक, मंजूरी न मिलने का मुद्दा सुलझाया जा सकता है. ईडी की ओर से पेश वकील जुहैब हुसैन ने कहा था कि इस मामले और बिभु मामले में अंतर है, क्योंकि यह आय से अधिक संपत्ति का मामला है न कि मनी लॉन्ड्रिंग का.

मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने पूछा था कि जब संज्ञान आदेश अस्वीकृत हो जाता है तो स्थिति क्या होती है? तब कोई सुनवाई नही होती. हुसैन ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी के मुद्दे पर कोई तर्क नही मांगा थ, फिर भी पूरा आदेश मंजूरी पर है. जस्टिस ओहरी ने कहा था कि मंजूरी के मुद्दा आपके सामने है. मंजूरी के मुद्दे पर बहस होगी. जुहैब हुसैन ने कहा था कि उन्हें इस अपराध में जो मंजूरी मिली है, वह ईडी मामले को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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