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Arvind Kejriwal

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर लगी रोक को दिल्ली हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है.

सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था.

शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दी थी. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा.

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए। ईडी चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाए।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी.

आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने उस अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने जेल में अपनी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए मेडिकल जांच के दौरान अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वर्चुअल कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है।

अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी.

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हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.