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Indian Railway: ट्रेन में अधिक समान ले जाने पर कटेगा चलान, जानें कितना ले जा सकते है लगेज

Indian Railway: लंबी दूरी की यात्रा के रेलवे एक अच्छा साधन माना जाता है. रेलवे भी अपने यात्रियों के लिए नई नई सुविधाएं जारी करती रहती है. वहीं अब रेलवे को यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. जिसके तहत अब ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ सकते है.  हाल ही में रेलवे की ओर से घोषणा की गई है कि नए सामान ले जाने के नियमों को अब सख्ती से लागू किया जाएगा.  यानी हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रियों को भी अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना देना होगा.

ट्रेनों में अधिकतम सामान रखने की अनुमति

नए नियमों के मुताबिक, स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाला यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है.  इसी तरह, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है. अतिरिक्त भुगतान करके इस सीमा को क्रमशः 80 किग्रा और 70 किग्रा तक बढ़ाया जा सकता है.

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ट्रेनों में अतिरिक्त सामान के लिए अतिरिक्त जुर्माना

खबरों के मुताबिक, जो यात्री जरूरत से ज्यादा और बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करते पाए जाएंगे, उन्हें सामान की दर से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री इसे केवल 109 रुपये देकर लगेज वैन में बुक कर सकता है। हालांकि, यदि यात्री यात्रा के बीच में अतिरिक्त सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो वह या वह 654 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा खत्म

सामान का आकार

व्यक्तिगत सामान के रूप में अनुमति देने के लिए आपके ट्रंक, सूटकेस और बक्सों का आकार अधिकतम 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी होना चाहिए. हालांकि, यदि आप एसी 3 टियर और एसी चेयर कार डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं, तो आपके सूटकेसट्रंक का अधिकतम आकार 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी होना चाहिए.

109 रुपये में लगेज वैन बुक कराएं

अगर यात्रा के दौरान कोई पैसेंजरउल्लंघन करता पाया गया तो उसे इसके लिए पैसे चुकाने होंगे. वहीं, यात्री 109 रुपये में खुद के लिए लगेज वैन भी बुक करा सकते हैं.

Dimple Yadav

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