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NPS Rule Change: NPS से पैसा निकालने का 1 अप्रैल से ​बदल जाएगा नियम, इन दस्तावेजों को देना होगा जरूरी

NPS Withdrawal Rule : नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने का नियम बदलने जा रहा है. कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अब ​अनिवार्य होगा. बिना इसके रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी.

NPS Scheme

राष्ट्रीय पेंशन योजना

NPS Rule Change: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पेंशन सिस्टम स्कीम से पैसा निकालने के लिए नए नियम को लागू करने जा रही है. एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अप्रैल 2023 से कुछ दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, जो समय पर वार्षिकी भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं. यह आईआरडीएआई के सहयोग से पेंशन नियामक द्वारा वार्षिकी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाने के बाद आया है, जिसमें एएसपी की प्रक्रिया के लिए बाहर निकलने के समय ग्राहकों द्वारा जमा किए गए एनपीएस निकासी फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है.

नियामक ने 22 फरवरी, 2023 के एक परिपत्र में कहा, “सब्सक्राइबर्स के हित में और वार्षिकी आय के समय पर भुगतान के साथ उन्हें लाभान्वित करने के लिए, 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा.”

अनिवार्य दस्तावेज

पीएफआरडीए ने ग्राहकों और संबंधित नोडल अधिकारियों, पीओपी, कॉर्पोरेट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निम्नलिखित दस्तावेज संबंधित सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए हैं. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए दस्तावेज सुपाठ्य हैं.

जिन दस्तावेजों को अपलोड करने की जरूरत

-एनपीएस एग्जिट, विदड्रॉल फॉर्म

निकासी फॉर्म में निर्दिष्ट पहचान और पते का प्रमाण

बैंक खाता प्रमाण

-प्रान कार्ड की कॉपी

नियामक के अनुसार, एनपीएस से बाहर निकलने और एएसपी से वार्षिकी खरीदने के लिए आम प्रस्ताव एकमुश्त घटक और वार्षिकी के समानांतर प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एएसपी द्वारा वार्षिकी नीतियां जारी करने में लगने वाला समय कम हो जाता है.

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“एनपीएस से बाहर निकलने और एएसपी से वार्षिकी खरीदने के लिए आम प्रस्ताव एकमुश्त घटक और वार्षिकी के समानांतर प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है, जिसके कारण एएसपी द्वारा वार्षिकी नीतियां जारी करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सब्सक्राइबर सर्विसिंग और समय पर वार्षिकी जारी करने में तेजी आती है.

एनपीएस नियमों के तहत, एएसपी आईआरडीएआई द्वारा विनियमित जीवन बीमा कंपनियां हैं और एनपीएस अभिदाताओं की सेवा करने और आवधिक आय की नियमित धारा के साथ उनकी वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध हैं.

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