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Income Tax Saving: इनकम टैक्स बचाना है तो इस महीने निपटा लें ये जरूरी काम

Tax Saving Plans: चालू वित्त वर्ष के दौरान हुई कमाई पर इनकम टैक्स बचाने के उपायों के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस महीने ऐसे कुछ अहम उपायों की डेडलाइन समाप्त हो रही है.

How To Save Income Tax: आमतौर पर लोग टैक्स बचाने के लिए पहले से ही कदम उठा रहे हैं, लेकिन सभी इस बारे में समान रूप से जागरूक नहीं हैं. कई लोग इसे भी टाल देते हैं और समय बर्बाद करते हैं, जिसे वे टैक्स देकर चुकाते हैं.  ईमानदारी से करों का भुगतान करना प्रत्येक नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, लेकिन वैध कर-बचत उपायों को लागू करना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है. अगर आप भी अब तक इसे टालते आ रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि टैक्स बचाने के कई उपायों की समय सीमा बहुत करीब है.

आधार- पैन लिंक

मार्च का महीना लगभग आधा बीत चुका है और इसी के साथ चालू वित्त वर्ष कुछ ही दिन दूर है. वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही कई चीजों के नियम बदल जाएंगे. सबसे अहम बदलाव पैन और आधार को लिंक कराने को लेकर है.  पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है.  यदि आप उन्हें समय सीमा से पहले लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन काम करना बंद कर देगा.  समय सीमा के बाद इसके लिए आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

एडवांस इनकम टैक्स

एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त भरने की आखिरी तारीख भी नजदीक है. आपको एडवांस टैक्स की आखिरी और चौथी किस्त 15 मार्च 2023 तक चुकानी होगी.  अग्रिम करदाताओं की श्रेणी में आने वाले करदाता अगर समय सीमा से पहले इसका भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है.  प्रत्येक करदाता, जिसकी एक वित्तीय वर्ष में कर देनदारी रुपये है.  10,000 या अधिक, उसे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा.

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एडवांस टैक्स चार किश्तों में जमा करना होता है.  पहली किस्त 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और आखिरी 15 मार्च तक जमा करनी है.  कुल टैक्स का 15 फीसदी आपको 15 जून तक एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करना होगा.  इसके बाद 15 सितंबर तक 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स की कोई किस्त जमा नहीं की है तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं.

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