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किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी महत्वपूर्ण आईडी का क्या करें? जानें

ID Card: अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो सवाल यह उठता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा. आइए जानते हैं कि इन्हें सरेंडर कैसे किया जाए.

प्रतीकात्मक

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत भारत में रहने वाले हर नागरिक को होती है.  इन सभी दस्तावेजों से न केवल आप अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं, बल्कि किसी सरकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं. बैंक में खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है. वहीं, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है. ऐसे में लोग इन दस्तावेजों को काफी संभाल कर रखते हैं.

पैन कार्ड

बजट 2023 में यह ऐलान किया गया था कि पैन कार्ड अब बिजनेस आईडी के रूप में यूज किया जाएगा. अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल काम को पूरा करना है तो इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना आवश्यक है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पैन कार्ड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वरना बाद में इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है.

आधार कार्ड

आधार कार्ड एक यूनिवर्सल आईडी (Universal ID) है. यह लगभग हर सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी होता है. अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके आधार कार्ड को सरेंडर करने का कोई विकल्प नहीं है. ऐसे में आप आधार को लॉक करवा सकते हैं. आधार लॉक करवा कर आप इसके दुरुपयोग को रोक सकते हैं.

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पासपोर्ट

बता दें कि आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट सरेंडर करने का कोई विकल्प नहीं है.  पासपोर्ट को हर 10 साल बाद रिन्यू कराना होता है.  यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह स्वत: ही अमान्य हो जाएगा.  ऐसे में तब तक पासपोर्ट को संभाल कर रख लें ताकि वह गलत हाथों में न पड़ जाए.

मतदाता पहचान पत्र

चुनाव में वोट डालने के लिए हर व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है. यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान पत्र है.  यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप उसका वोटर आईडी कार्ड रद्द करवा सकते हैं.  इसके लिए आपको चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर फॉर्म-7 लेना होगा. इसके बाद आपकी वोटर आईडी रद्द कर दी जाएगी.

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