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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे में साजिश रचने के मामले में आरोपी अतहर खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई.

भारत में वैवाहिक दुष्कर्म की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई, जिसमें केंद्र और राज्यों के रुख पर फैसला होना है. (PC: भारत एक्सप्रेस)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे में एक बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी अतहर खान की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है.

अतहर खान ने दिल्ली हाई कोर्ट के 7 जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अतहर खान ने चांद बाग के प्रदर्शन स्थल का प्रबंधन किया था और 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में उसकी भूमिका थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने 29 जनवरी को जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उसने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सह-आरोपी अन्य आरोपी से बराबर चैट कर रहा था.

जमानत की मांग पर दिल्ली पुलिस ने जताया विरोध

निचली अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन सहित अन्य की ओर से दायर जमनात पर विरोध किया था. तीनों आरोपियों ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 आरोपियों की मिली जमानत के आधार पर जमानत की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया था. तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए है. ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को छोड़कर गुलफिशा फातिमा सहित पांच आरोपियों को जमनात दे दिया था.

वही निचली अदालत में दाखिल तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के दौरान आपत्ति जताई थी कि संज्ञान लेने के पहले ही चार्जशीट लीक हो जा रही है. कोर्ट ने कहा था कि संज्ञान लेने के पहले चार्जशीट लीक होने का ट्रेंड परेशान करनेवाला है. मीडिया की रिपोर्टिंग खासकर सोशल मीडिया पर हमेशा इसकी चर्चा होती रहती है.

कोर्ट ने कहा था कि मीडिया खबरों को कवर करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें अपने रुख को लेकर सावधान रहना चाहिए. इस मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा -उर-,रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफुरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल भी आरोपी है.

यह भी पढ़ें: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिलेगी राहत? दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल किया तीखा जवाब

-भारत एक्सप्रेस



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