Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

याचिकाकर्ता के पति अफजल अली 1990 से दिल्ली पुलिस (यातायात) में उप-निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश ज्योत क्लेर ने 4 सितंबर को ईडी को नोटिस जारी कर जमानत अर्जी पर जवाब मांगा था. मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी.

एनजीटी ने सवाल उठाया कि DDA ने 4 अनाधिकृत कालोनियों के लिए DGB के आग्रह पर सीवर लाइन बिछाने का NOC दे दिया है, क्या इससे अनाधिकृत कालोनियों में बसने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है.

Land for Job Case: कोर्ट मामले को 13 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है. मामले की सुनवाई के दौरान कथित आरोपी ललन चौधरी के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि ललन चौधरी ने की मौत से संबंधित सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं किया गया है.

Supreme Court: जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सीईसी की रिपोर्ट को लेकर कहा कि हम सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सीईसी को कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं.

Dowry Harassment Case: कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि महिला ने दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की है.

विकिपीडिया पर आरोप है कि साइट पर दी गई जानकारी सही नहीं होती है और अपमानसूचक होती है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर क्रिकेटरों को कोई समस्या है तो वे हमारे पास आएंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप मुख्य तौर पर क्रिकेट हैं या वकील?

हैदर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है. हैदर के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और वह जमानत के लिए संबंधित अदालत जाना चाहते हैं.