Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Supreme Court on Hathras Stampede: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है. सीजेआई ने कहा कि बेशक हाथरस एक परेशान करने वाली घटना है.

कोर्ट ने कहा कि भानासुसं के तहत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे साक्ष्यों की बेहतर समझ और मूल्यांकन के लिए सवरेत्तम प्रथाओं के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है.

अदालत ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है. जो एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे.

अदालत ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा जांच के लिए शुक्रवार को एम्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया.

न्यायालय ने कहा कि पान मसाला कंपनियों द्वारा विनियमन को चुनौती देना अपने स्वार्थ से प्रेरित है ताकि उनके पान मसाला ब्रांडों की बिक्री को सुरक्षित रखा जा सके, जो विनियमन का अनुपालन करने पर प्रभावित हो सकता है.

कोर्ट ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यह स्पष्ट रूप से बताती है कि गुमशुदा बच्चों के मामलों में तुरंत और तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए.

अदालत ने मार्च 2022 में इस मामले में मलिक और कई अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए थे.

हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब के बाद याचिकाकर्ता के वकील को जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है.

अब सीजेआई यह तय करेंगे कि जस्टिस संजय कुमार की जगह पर कौन से जज बेंच का हिस्सा होंगे. कोर्ट 15 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दिया है.

NEET UG 2024: मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार और NTA द्वारा दाखिल हलफनामे की कॉपी अभी तक नहीं मिली है.