Bharat Express

Salman Khan: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, पत्रकार से मारपीट की शिकायत को किया खारिज

Salman Khan: पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले में सलमान खान को कोर्ट ने दी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ केस को खारिज कर दिया है.

salman-khan-net-worth

बॉलीवुड दबंग सलमान खान

Salman Khan: अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. एक्टर के खिलाफ एक पत्रकार द्वारा 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत को खारिज कर दिया. वहीं पत्रकार ने अभिनेता और उनके बॉडीगार्ड पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कहा कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख द्वारा दायर किए गए आवेदनों को स्वीकार किया जाता है.

सलमान और शेख को जारी किए गए समन भी रद्द

उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक निचली अदालत द्वारा सलमान और शेख को जारी किए गए समन भी रद्द कर दिए. मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी कर उन्हें पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था.

बॉडीगार्ड नवाज शेख को भी कोर्ट में राहत

इस मामले में सलमान खान के बॉडीगार्ड नवाज शेख को भी कोर्ट ने इस मामले में राहत दे दी है. सलमान खान ने उनके खिलाफ जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट के फैसले के बाद अब सलमान खान को अंधेरी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा. अंधेरी की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने इससे पहले सलमान खान के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे सलमान खान की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

ये भी पढ़ें- Akanksha Dubey: “समर सिंह और उसके भाई को फासी हो”, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां ने योगी सरकार से लगाई गुहार

पत्रकार ने मारपीट का आरोप लगाया

गौरतलब है कि पत्रकार अशोक पांडेय ने अप्रैल 2019 में आरोप लगाया था कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें मारा-पीटा. उन्होंने अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत में मुकदमा दायर करके दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी किए थे. इसके बाद, सलमान ने पिछले साल अप्रैल में समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था. पांच अप्रैल 2022 को अदालत ने सलमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए समन पर रोक लगा दी थी. शेख ने भी ऐसी ही एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे जारी समन पर भी रोक लगा दी गई थी.

Also Read