Bharat Express

यूपी में नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को सुनाई गई 18 साल के कारावास की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला एक शख्स 13 साल की लड़की को बहला—फुसलाकर अपने बहनोई के घर ले गया था. वहां उसने बलात्कार किया था.

symbolic photo | Rape

लड़की से दुष्कर्म — सांकेतिक फोटो (सोशल मीडिया)

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 18 साल के कारावास की सजा सुनायी है.

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभव कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि 26 अगस्त 2013 की रात को शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में आइसक्रीम का ठेला लगाने वाला 21 वर्षीय मुकेश 13 साल की एक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने बहनोई के घर ले गया था. बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था.

crime news

अधिवक्ता सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि किशोरी ने अदालत में कहा था कि मुकेश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और पीलीभीत स्थित एक मंदिर में उससे जबरन शादी की थी.

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कुमार मंयक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी मुकेश को दोषी करार देते हुए 18 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

— भारत एक्सप्रेस

Also Read