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Bhadohi: विजय मिश्रा पर कसेगा शिंकजा, बनारस की गायिका से रेप का दोषी करार दिया गया पूर्व विधायक, बेटा और नाती छूटे

Vijay Mishra Bhadohi: भदोही की ज्ञानपुर सीट के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई जाएगी. उन पर एक गायिका से बलात्‍कार के आरोप हैं, जिसमें उन्‍हें दोषी करार दिया गया है.

Vijay Mishra Bhadohi News: उत्‍तर प्रदेश में भदोही की ज्ञानपुर सीट के पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर कानून का शिकंजा कस रहा है. विजय को वाराणसी की गायिका से रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है. अब शनिवार को अदालत उसकी सजा पर फैसला सुनाएगी. रेप की वारदात वर्ष 2014 में हुई थी.

एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, एक महिला से गैंगरेप के आरोप में पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उसके बेटे और पोते के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. 2020 में वाराणसी की रहने वाली गायिका ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्र और पोते ज्योति उर्फ विकास मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम के लिए बुलाकर गैंगरेप किया. यह घटना 2014 में हुई थी, मगर चूंकि विजय मिश्रा दबंग प्रवत्ति का है, इस कारण पीडिता चुप रही. बाद में जब योगी सरकार ने विजय मिश्रा पर शिकंजा कसा तो पीडिता सामने आई.

पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई जाएगी

पीड़िता की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दिनेशचंद पांडेय ने आज अदालत में फैसला आने के बाद मीडिया को बताया कि भदोही की ज्ञानपुर सीट के पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार दिए गए हैं. उन्‍होंने कहा- “हालांकि, अदालत ने विजय मिश्रा का बेटा और पोता दोषमुक्त करार दिए हैं. इसका हमें अफसोस है.” दिनेशचंद ने कहा कि जिले के एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह द्वारा मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद ही विजय मिश्रा को दोषी पाया है.

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सजा पर फैसला 4 नवंबर को 11 बजे आएगा

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अब विजय मिश्रा की सजा पर फैसला चार नवंबर शनिवार को दिन में 11 बजे सुनाया जाएगा. उन्‍होंने बताया कि विजय मिश्रा, उसके बेटे और पोते इन तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे. आज, शुक्रवार को न्यायाधीश सुबोध सिंह ने विजय मिश्रा को दोषी करार दिया. हालांकि, उनके बेटे और पोते को दोषमुक्त करार दिया. बताया जा रहा है कि विजय मिश्रा पर दर्जनों केस दर्ज हैं, हालांकि यह पहला केस है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है.

— भारत एक्सप्रेस

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