‘1 हफ्ते के लिए गायब हो जाएगा सूर्य…’, आखिर किसने किया ये डरावना दावा
Delhi News: केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) की शक्तियां और बढ़ा दी हैं. अब दिल्ली के उपराज्यपाल बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर सकेंगे. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस फैसले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी.
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली के उपराज्यपाल किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय का गठन और किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं. अब उनके पास यह अधिकार होगा कि वे अथॉरिटी बोर्ड आयोग और वैधानिक निकाय को गठित कर सकते हैं और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं. इसके अलावा अथॉरिटी बोर्ड आयोग और जो वैधानिक निकाय हैं वहां उन्हें नियुक्ति करने का अधिकार मिला है.
सियासत के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाए जाने के आदेश के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिल सकता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल पर अपने काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाते रहे हैं.
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों को लेकर कई सालों से कलह चली आ रही है. आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है. एलजी और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बँटवारे का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और बीते साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार ने फ़ैसले के तुरंत बाद एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ा आख़िरी फैसला लेने का हक़ एलजी को वापस दे दिया था.
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना हैं. उन्होंने 26 मई 2022 को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी. वी. के. सक्सेना को कार्पोरेट और सामाजिक क्षेत्र में कार्यों का करीब तीन दशकों का लंबा अनुभव है और वह कॉर्पोरेट क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं.
— भारत एक्सप्रेस
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