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Delhi: आप नेता सत्येंद्र जैन को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत को 8 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया है. बता दें आप नेता मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 मई को 6 सप्ताह के लिए जमानत दी थी. इसके बाद से इसे समय-समय पर बढ़ा दिया गया. शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है.
इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को 1 सितंबर तक के लिए बढ़ाया था. तब ईडी ने इसका कड़ा विराध किया था. ईडी की तरफ से कहा गया था कि यह मेडिकल जमानत का मामला नहीं है. एक दिन के लिए भी अंतरिम जमानत बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है.
उस समय कोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि, “कृपया सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने के लिए कहें. उनके साथ एक सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए. एसवी राजू ने आगे कहा कि, “मेडिकल जमानत का मामला नहीं है. एक दिन के लिए भी अंतरिम जमानत बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है. ASG ने इस बात पर भी जोर दिया कि एम्स द्वारा स्वतंत्र जांच के आवेदन पर विचार किया जाए. वहीं आप नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद वो रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं.
आप नेता के खिलाफ ईडी ने साल 2017 में मानहानि के मामले में जांच शुरू की थी. तब ईडी ने सीबीआई की तरफ से 24 अगस्त 2017 को दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने साल 2015 से साल 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं. इसके वह जांच एजेंसी को सही जवाब नहीं दे सके थे. तब वह ईडी की जांच के शिकंजे में हैं. उनके साथ कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था
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