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जगद्दल बम विस्फोट मामले में NIA कोर्ट का फैसला, दो आरोपियों को सख्त सजा

एनआईए कोर्ट ने 2021 के जगद्दल बम विस्फोट मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विस्फोट में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के कार्यालय के पास बम फेंके गए थे.

NIA

कोलकाता स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2021 के जगद्दल बम विस्फोट मामले में दो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

चंद उर्फ अरिफ अख्तर और राहुल पासी को भारतीय दंड संहिता की धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह मामला आरसी 4/2021/एनआईए/डीएलआई के तहत दर्ज किया गया था.

नाबालिग को स्थानीय पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपियों ने 8 सितंबर 2021 को जगद्दल थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के कार्यालय सह निवास “मजदूर भवन” के पास तीन बम फेंके थे. इस घटना में अरिफ अख्तर और एक नाबालिग को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 सितंबर 2021 को मामला अपने हाथ में लेने के बाद राहुल पासी को गिरफ्तार किया था.

एनआईए ने दिसंबर 2021 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. शनिवार को विशेष अदालत ने राहुल और अरिफ को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि नाबालिग अभी भी अपने परिजनों की निगरानी में है.

-भारत एक्सप्रेस



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