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Electoral Bonds SBI ECI News: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने आखिरकार आज चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है. SBI ने अपने जवाब में 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं.
गौरतलब हो कि पिछली बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सीरियल नंबर की जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने (18 मार्च को) SBI के चेयरमैन को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां उजागर करें.
आज SBI ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से डेढ़ घंटे पहले उपरोक्त जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी. जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है.
केंद्र सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले लागू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के मामले पर विगत फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिग की जानकारी ना देना उनके उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है. जो (Electoral Bonds Fund Scheme) योजना लाई गई, वो असंवैधानिक है. बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है. यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 11 मार्च के फैसले में SBI को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था.
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