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6 साल बाद राहत: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को आखिरकार मिली जमानत, दुरुस्‍त कराएगा मां की तबियत

Sharjeel Imam Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली. कोर्ट ने भाई की शादी और मां की बीमारी के आधार पर दी राहत.

Sharjeel Imam

शरजील इमाम. (फाइल फोटो)

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

दिल्ली के करकड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजपेयी ने यह फैसला सुनाया. जमानत 20 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक के लिए है. यह राहत मानवीय आधार पर दी गई है.

जमानत मिलने की वजह

शरजील इमाम के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उनके भाई की शादी होने वाली है. परिवार में उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है. साथ ही उनकी मां की सेहत बहुत खराब है. मां की देखभाल के लिए कोई और नहीं है. कोर्ट ने इन पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की. यह फैसला मानवीय आधार पर लिया गया है.

शरजील इमाम कौन हैं

शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद जिले के काको गांव के रहने वाले हैं. उनका जन्म 1988 में हुआ था. वे एक छात्र कार्यकर्ता हैं. उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. उसके बाद जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीएचडी कर रहे थे. वे सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय थे. शाहीन बाग में सबसे लंबा विरोध प्रदर्शन उन्होंने ही संगठित किया था. उनकी कुछ भड़काऊ भाषणों के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया. वे कई मामलों में आरोपी हैं और लंबे समय से जेल में हैं.

दिल्ली दंगों का मामला

यह मामला फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में हुए दंगों से जुड़ा है. इन दंगों में सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसा हुई थी. जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी. दिल्ली पुलिस का आरोप है कि शरजील इमाम ने दंगों की साजिश रची थी. उन्होंने शाहीन बाग विरोध को दंगों से जोड़ा. पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि जेएनयू के छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप था. इसमें उमर खालिद जैसे लोग शामिल थे. पर्चे बांटे गए थे और साजिश रची गई थी. शरजील पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस हैं.

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पहले कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

कोर्ट ने जमानत देते समय कोई सख्त शर्तें नहीं बताईं. यह सिर्फ 10 दिन की अस्थायी राहत है. शरजील इमाम का मुख्य केस अभी चल रहा है. वे तिहाड़ जेल में बंद हैं. जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज की थी. लेकिन इस अंतरिम जमानत से उन्हें थोड़ी राहत मिली है.

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