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चुनाव में राजनीतिक दलों के मुफ़्त सुविधाओं के वादे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court news: चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ़्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) 21 मार्च को सुनवाई करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान पिछले दिनों फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते हैं, क्योंकि य़ह याचिका राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है.

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का कहना है कि फ्री में बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा देना मुफ्त की की श्रेणी में नहीं आता. य़े सभी चीजें संविधान में जनता के प्रति तय की गई जवाबदेही का हिस्सा है.

यह भी पढ़िए: रेल यात्रा करने वाले दृष्टिबाधितों के लिए बेहतर सुविधा को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, रेलवे को दिए जाएंगे खास निर्देश

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