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SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्‍त को आएगा फैसला

SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ 1 अगस्‍त को फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट य़ह भी तय करेगा कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं.

Supreme Court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

India News: राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में स्थित सर्वोच्‍च न्‍यायालय (SC) की सात जजों की संविधान पीठ SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर फैसला सुनाएगी. संवाददाता ने बताया कि इस मामले पर फैसला गुरुवार, 1 अगस्‍त को आएगा.

CJI डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ 1 अगस्‍त को यह तय करेगी कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है?

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट य़ह भी तय करेगा कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं.

Supreme Court

सात जजों की संविधान पीठ में CJI डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं.

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– भारत एक्‍सप्रेस



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