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इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

एआई समिट शर्टलेस प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने पुलिस की 7 दिन की रिमांड मांग को खारिज करते हुए 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया.

Uday Bhanu Chib got bail from Patiala House Court in AI Summit Protest Case
Edited by Vaibhav Gupta

एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग हुई खारिज

पटियाला हाउस कोर्ट के डियूटी मजिस्ट्रेट ने भानु को 50 हजार रुपए की निजी मुचलके पर जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा 7 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने भानु को पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सरेंडर करने का आदेश दिया है.

भानु की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था, जिसकी अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के डियूटी मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया गया था.

सबूत के तौर पर मिला टी-शर्ट

पुलिस का आरोप है कि उदय भानु साजिश में शामिल हैं. उसने कार्यकर्ताओं को लॉजिस्टिक स्पोर्ट मुहैया कराया है. देश के अलग-अलग जगहों के लोग शामिल है. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमें आरोपियों से टी-शर्ट भी मिले है. इसके अलावे कई अहम सबूत मिले है.

वहीं, उदय भानु चिब के वकील ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा था कि इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है. वह मौके पर मौजूद नहीं है. वह किसी से भी बात-चीत या निर्देश भी नही दिया. दिल्ली पुलिस ने भानु को मास्टरमाइंड बताया था. पुलिस ने कहा था जब इन लोगों ने मंडपम में एंट्री की थी, वो इन लोगों के निर्देश पर गए थे. इन लोगों को मामले की पूरी जानकारी थी.

7-8 टी शर्ट बरामद

उदयभानु के वकील ने कहा था देश में प्रदर्शन करना नेशनल सेम कैसे है. दिल्ली पुलिस मामले को जानबूझकर बड़ा कर रही है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लोगों की हत्या हो रही है, और दिल्ली पुलिस टी शर्ट खोज रही है. उन्होंने कहा कि भानु ने हमेशा जांच में सहयोग किया, जब भी बुलाया गया जांच के लिए मौजूद रहा. ऐसे में गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी. सिर्फ टी शर्ट को बरामद करने के लिए कस्टडी चाहिए ये हास्यास्पद दलील है.

उन्होंने कहा था कि एक रास्ता खुल जाएगा, रोज एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर पेश किया जाएगा. इसलिए कोर्ट कस्टडी न दे. उन्होंने कहा था कि सात-आठ टी शर्ट प्रदर्शनकारियों से बरामद किया गया है, अब पुलिस को पूरी फैक्ट की जांच करनी है. टी शर्ट कोई कही भी छुपा सकता है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जब हमने उदय भानु से साजिश के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधा जवाब नही दिया है. दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यह कार्यकर्ता मंडपम के अंदर जाते हैं, नारे बाजी करते है.

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-भारत एक्सप्रेस



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