
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों का चुनाव फिर से टाल दिया है. अब यह चुनाव होली के बाद 21 मार्च को होंगे. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली एवं न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने कहा कि चुनाव कराने के लिए पहले निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन किया गया है.
अदालत ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) पहले आयोग का गठन करेगा और आयोग 24 फरवरी तक हमारे रिकॉर्ड पर चुनावों से संबंधित कार्यक्रम रखेगा. उसने कहा कि जहां तक 14 फरवरी को प्रकाशित वकील मतदाताओं की अंतिम सूची व प्रोक्सीमिटी कार्ड जारी करने के बीच विसंगतियों का सवाल है, हम प्रावधान करते हैं कि 14 फरवरी की सूची ही निर्णायक मानी जाएगी और वही मान्य होगा.
प्रोक्सीमिटी कार्ड जारी करने का काम सौंपी गई एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि वह पूर्वोक्त सूची के अनुसार कार्ड जारी करे. यह सब 28 फरवरी तक पूरा होने की संभावना नहीं है. इस दशा में सभी संबंधित बार एसोसिएशनों के चुनाव अब 21 मार्च को होंगे. अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि डीएचसीबीए ने अभी तक अपना चुनाव आयोग गठित नहीं किया है.
बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समितियों को चुनावों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की व्यवस्था करने की कवायद करनी होगी. इसलिए चुनावों के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव अनुकूल वातावरण में हो.
अक्तूबर 2024 में कोर्ट ने चुनाव को 13 दिसंबर तक टाल दिया था. फिर दिसंबर 2024 में तिथि को 7 फरवरी तक बढ़ा दिया गया. पिछले महीने चुनाव 28 फरवरी को पुनर्निर्धारित किए गए थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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