
दिल्ली हाईकोर्ट.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दृष्टिबाधितों की सहूलियत के लिए फूड डिलीवरी एप्स स्विगी और जेप्टो को स्क्रीन रीडर के अनुकूल न होने पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
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