प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर सतीश सेठ और गौतम बी दोषी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद दोनों को मुंबई के स्थानीय अदालत में पेश किया गया. जिसके बाद अदालत ने इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है. अब दोनों को दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया जाएगा.
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच
सीबीआई ने मार्च में सतीश सेठ और गौतम बी दोषी में खिलाफ मामला दर्ज किया था. सीबीआई की टीम ने इस जांच के हिस्से के रूप में दोनों अधिकारियों के परिसरों और ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. सीबीआई की इसी शिकायत को आधार बनाकर ईडी ने दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच शुरू की है.
ये कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक में कथित 114.98 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत की गई थी. सीबीआई ने कहा था, एसबीआई उन 11 बैंकों के समूह का हिस्सा था, जिन्होंने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को कुल 735 करोड़ रुपए का कर्ज देने की मंजूरी दी थी.
आधिकारिक पद के दुरुपयोग का अरोप
सीबीआई ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, पूर्व डारेक्टर सतीश सेठ, पूर्व डायरेक्टर गौतम बी. दोषी, कुछ सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश, आईपीसी की विभिन्न धाराओं जिनमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के अपराधों के लिए मामल दर्ज किया था.
माना जा रहा है कि ईडी ने सीबीआई की इस शिकायत का संज्ञान लेकर बैंक लोन धोखाधड़ी के इस मामले में सेठ और दोषी की भूमिका की जांच शुरू की है.
2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान
अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले जून में सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को गिरफ्तार किया था. उन पर कंपनी द्वारा कथित लोन फ्रॉड के जरिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप था.
इस मामले में ईडी ने एक दिन पहले ही दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल किया है. जिसमें अमिताभ झुनझुनवाला का नाम शामिल है. बता दें कि अनिल सेठ को अनिल अंबानी के बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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