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defamation case

मेधा पाटकर की साकेत कोर्ट से सजा के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 19 मई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने 5 माह की सजा और 10 लाख जुर्माना सुनाया था, जिसे पाटकर ने चुनौती दी है.

साकेत गोखले की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित निर्देश को वापस लेने की अर्जी लंबित हैं और उसपर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है. इसलिए इस मामले को उसके बाद सुनवाई के लिए लगाया जाए.

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दी गई नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर साकेत कोर्ट 2 अप्रैल को फैसला सुनाएगा.

बांसुरी स्वराज को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली, सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत खारिज. कोर्ट ने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित था और इसमें कुछ नहीं बचा.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 मार्च को अगली सुनवाई तय की. गवाह की अनुपस्थिति पर वकील ने आपत्ति जताई, और कोर्ट ने गवाह को पेश होने का आदेश दिया.

सत्येंद्र जैन ने बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने करनैल सिंह को नोटिस जारी कर 3 मार्च तक जवाब देने को कहा है.

दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है, जिसमें स्वराज के बयान को उनकी छवि को खराब करने वाला बताया गया. राऊज एवेन्यू कोर्ट 20 फरवरी को इस मामले पर निर्णय करेगा. दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है, जिसमें स्वराज के बयान को उनकी छवि को खराब करने वाला बताया गया। राऊज एवेन्यू कोर्ट 20 फरवरी को इस मामले पर निर्णय करेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 जनवरी को अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पूरी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है. गोखले पर आरोप था कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे कि लक्ष्मी पूरी ने स्विट्जरलैंड में काले धन से संपत्ति खरीदी है.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में दाखिल इस जवाब में कपूर ने कहा है कि आतिशी की ओर से दायर रिवीजन याचिका को खारिज किया जाना चाहिए.