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CM Rekha Gupta Oil Crisis decision: राजधानी दिल्ली में गहराते ईंधन (तेल) संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने एक अहम फैसला लिया है. शहर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत को नियंत्रित करने के लिए अब दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी हफ्ते में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) करेंगे.

दिल्ली में अब अवैध कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर PM-UDAY योजना और TOD पॉलिसी लागू की जा रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सी. हरि शंकर कर रहे हैं, 6 अप्रैल को दिल्ली सरकार की उस अपील पर फैसला सुनाएगी जो 2021 के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में संयुक्त बैठक कर ठोस सुरक्षा उपाय तय करने के निर्देश दिए हैं.

आज (शनिवार) को प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक में राजधानी के विकास, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई.

दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला कानून नए सत्र से लागू होगा, जबकि कोर्ट ने इसे पीछे की तारीख से लागू करने पर सवाल उठाया है.

Metro Corridor Delhi: दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज-IV के तहत लाजपत नगर-साकेत G ब्लॉक, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और रिठाला-कुंडली कॉरिडोर के लिए फंड जारी किया है. 14,630 करोड़ रुपये की इस परियोजना से राजधानी को 47 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क मिलेगा, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा.

दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और पारदर्शिता) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.

Delhi Excise Rules: दिल्ली सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को आबकारी नियमों में सुधार किए हैं. अब स्पिरिट स्टोरेज की सीमा 15,000 किलोलीटर कर दी गई है और चर्चों के लिए सैक्रामेंटल वाइन की वार्षिक सीमा 4,000 लीटर कर दी गई है.

Delhi Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा को काबू में करने के लिए सरकार ने ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू किया है. अब बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और बाहर से आने वाले पुराने वाहनों की एंट्री भी बंद रहेगी.