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Delhi liquor policy case

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बड़ी राहत. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को आरोप मुक्त किया. कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर उठाए गंभीर सवाल, कहा- पूरी कहानी अटकलों पर आधारित है.

अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है. दिनेश अरोड़ा को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और उन्होंने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया.

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं किया गया है और ईडी धन शोधन मामले में अपराध से मिली आय से उनके संबंध को लेकर स्पष्ट सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल ने मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के दस्तावेज की मांग की. ईडी ने इसे देने से इनकार किया, जबकि केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध करते हुए दस्तावेज़ की अनुपस्थिति का दावा किया.

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित आरोपीऔर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया. ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितता बरती गई.

दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर सहित लगभग सभी को जमानत मिल चुकी है.

Delhi Liquor Policy: अमनदीप सिंह ढल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की.

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनवाई करने वाला है. ज्ञात हो कि सीबीआई ने केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.