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Aadhaar Card: जून में ही पूरा कर लें आधार से जुड़े ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है आपकी परेशानी

Aadhaar Card: यूआईडीएआई की तरह से बहुत दिनों से पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा जा रहा है. अगर पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है.

Aadhaar Card: आधार कार्ड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, सरकारी सेवाओं की सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है.  जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था, उन्हें अब इसे अपडेट कराने के लिए कहा जा रहा है. जून माह में आधार कार्ड से जुड़े कई ऐसे काम हैं, जिन्हें पूरा करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, आधार और पैन कार्ड को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है.

पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख

यूआईडीएआई की ओर से कई दिनों से पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा जा रहा है. अगर पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है. आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है. आजकल पैन कार्ड से जुड़े कई काम हैं. बिना पैन कार्ड के बैंकिंग का काम नहीं हो सकता. ऐसे में पैन-आधार लिंक नहीं होने पर ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से कई बैंकिंग कार्यों में बाधा आ सकती है.

आधार कार्ड अपग्रेड

आधार कार्ड में लोगों के नाम, पता, फोटो, बायोमेट्रिक डेटा जैसी अहम जानकारियां होती हैं. डिजिटल इंडिया के तहत आधार अपडेट करने की सुविधा 14 जून तक मुफ्त दी गई है. UIDAI के मुताबिक myAadhaar पोर्टल पर यह सेवा मुफ्त है. अगर तय तारीख तक आधार को अपडेट नहीं कराया गया तो इसे अपडेट करने का चार्ज लगेगा. यूआईडीएआई की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि पोर्टल पर सिर्फ नाम, लिंग, जन्मतिथि को ही फ्री में अपडेट किया जाएगा.

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ईपीएफओ और आधार लिंक

1 जून से कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में बदलाव किया गया है. अब पीएफ खाताधारकों को आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक कराना होगा. ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से अधिक पेंशन लेने के लिए आवेदन की सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी है.



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