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TAN Card: पैन कार्ड से कितना अलग होता है टैन कार्ड और किसे बनवाना होता है जरूरी

TAN Card: पैन कार्ड की तरह टैन कार्ड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है और इसमें भी 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसके जरिए यूजर की पहचान की जाती है.

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TAN Card: पैन कार्ड के बारे में तो सभी जानते हैं और इसका यूज भी करते है. लेकिन क्या आपने टैन कार्ड (TAN Card) का नाम सुना है? शायद अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा. अक्सर लोग कई बार पैन कार्ड और टैन कार्ड में अंतर नहीं कर पाते हैं और इन्हें एक ही समझ जाते हैं. हालांकि ये दोनों ही अलग-अलग होता हैं और इसका इस्तेमाल भी अलग उद्देश्यों से किया जाता है. तो आज हम आपको इन दोनों में अंतर और इसके यूज के बारे में बताने वाले हैं.

पैन कार्ड बैंकिंग से जुड़े कामों में काफी जरूरी होता है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. यह विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों के लिए काफी अहम माना जाता  है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट पर भी नजर रखता है. वहीं टैन कार्ड इससे एकदम अलग होता है.

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क्या होता है टैन कार्ड?

टैन कार्ड भी पैन के जैसा 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड वाला कागजात होता है. इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही जाती करता है. TAN का फुल फॉर्म Tax Deduction and Collection Account Number होता है. यह कार्ड सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो टैक्स की कटौती या उसे जमा करते हैं. सरल शब्दों में कहें तो पैन टैक्स भरने वालों के लिए बनया गया है जबकि टैन टैक्स काटने वालों के लिए बनाया गया है. ऐसे लोग जो किसी काम के बदले पैसे का भूगतान करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स काटकर पैसा भरें. इसके लिए भी कई तरह की कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत आने वाले लोगों या कंपनियों के लिए टैन बनवाना जरूरी कर दिया गया है.

PAN से कैसे अलग है TAN?

जो लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं उनके लिए PAN बनता है जबकि जिनका टैक्स कटता है या जमा होता है उनके लिए TAN नम्बर का होना जरूरी है. पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर है जबकि टैन का मतलब है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है. TDS से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स और इनकम टैक्स विभाग से TDS से जुड़े सभी तरह के लिए टैन नंबर का जिक्र करना जरूरी हो जाता है.

 



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