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Railway Rules: रेलवे में टिकट बुकिंग करते समय करें यह छोटा सा काम! 10 लाख रुपये तक का मिलेगा बीमा कवर का लाभ

IRCTC Travel Insurance: अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो टिकट बुकिंग करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें. इससे आपको 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर का लाभ मिलेगा.

इंडियन रेलवे

IRCTC Travel Insurance: पिछले कई सालों में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा ओडिशा के बालासोर में हुआ है. 2 जून को हुए इस हादसे में कुल 261 लोगों की जान चली गई थी. वहीं, घायलों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है. इस हादसे के बाद ओडिशा और तमिलनाडु सरकार ने घायलों और उन लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.  बदलते समय के साथ रेलवे में टिकट बुकिंग के सिस्टम में कई बदलाव आए हैं. आजकल लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से बुकिंग करने के बजाय आईआरसीटीसी के जरिए बुकिंग करना पसंद करते हैं.

यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है

दरअसल आईआरसीटीसी यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान यात्रा बीमा की सुविधा मुहैया कराती है. इस बीमा के माध्यम से बीमा कंपनी किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों को हुए नुकसान की भरपाई करती है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन प्रति यात्री केवल 35 पैसे के भुगतान पर 10 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान करता है. इसमें दुर्घटना में घायल एवं मृतक के परिजनों को विभिन्न पात्रता के अनुसार सहायता राशि दी जाती है. ऐसे में आपको टिकट बुक करते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प जरूर चुनना चाहिए.

यात्रा बीमा कैसे चुनें-

यात्रियों को आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुक करते समय इस यात्रा बीमा को चुनने का विकल्प प्रदान किया जाता है. यदि आप इस विकल्प को चुनते हैं, तो आपके ई-मेल और मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है. इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन करें और इसमें नॉमिनी डिटेल्स जैसे नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और रिश्ता जैसी जानकारियां भरें. इसके बाद अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो बाद में प्रभावित यात्री या नॉमिनी इस बीमा पॉलिसी पर दावा कर सकते हैं.

भारतीय रेलवे के हिसाब से मिलती है इतनी रकम-

-यदि किसी यात्री की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है.
-अगर यात्री इस हादसे में पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिलता है.
-वहीं आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
-अगर व्यक्ति घायल होता है तो 2 लाख रुपये का क्लेम मिलेगा.
-यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को शव को घर ले जाने के लिए परिवहन के रूप में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.

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