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लास्ट डेट के बाद भी आप नहीं भर सके ITR, घबराए नहीं, इस व्‍यवस्‍था के तहत कर सकते हैं फाइल

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख जा चुकी है. वेतनभोगी लोगों को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल करना था. सरकार की ओर से लोगों के लिए 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई थी. हालांकि कई लोगों ने निर्धारित तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ऐसे में लोगों के पास अभी भी आईटीआर दाखिल करने का मौका है और लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्या है इनकम टैक्स रिटर्न करने का तरीका.

इनकम टैक्स रिटर्न करने का तरीका

अगर लोग निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल कर देते तो उनको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती. हालांकि अब अगर 1 अगस्त 2023 से कोई शख्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा तो वो 31 दिसंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएगा. हालांकि इसके लिए उस शख्स को लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है.

न्यू टैक्स रिजीम

जिन लोगो की इनकम टैक्सेबल है वो लोग अब 31 दिसंबर तक लेट फीस का भुगतान करके वित्त वर्ष 2022-23 में हुआ अपनी कमाई का खुलासा कर सकते हैं. वहीं वर्तमान में दो इनकम टैक्स रिजीम मौजूद है इनमें एक है न्यू टैक्स रिजीम और एक है ओल्ड टैक्स रिजीम लोग अपनी इनकम और पसंद के हिसाब से इनमें से कोई भी रिजीम आईटीआर दाखिल करने के लिए चुन सकते है.

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लेट फीस

वहीं जो लोग 31 दिसंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे, उन लोगों को अपनी इनकम के हिसाब से लेट फीस का भुगतान करना होगा. अगर लोगों की इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उन्हें लेट फीस नहीं देनी होगी. वहीं अगर लोगों की इनकम टैक्सेबल है लेकिन 5 लाख से कम है तो उन्हें 1000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा अगर लोगों की इनकम 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो ऐसे लोगों को 5000 रुपये लेट फीस के दौर पर भुगतान करने होंगे.

-भारत एक्सप्रेस
Akansha

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