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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी एआई प्लेटफॉर्म ‘दीपसीक’ को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और निजता उल्लंघन पर सवाल उठाए गए हैं, और अदालत ने सरकार से तंत्र के बारे में जानकारी मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामला चल रहा है. कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए पीएमएलए कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की.

आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को विदेश यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने के प्रावधान को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने शहरी बेघर लोगों के लिए आश्रय सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मुफ्त उपहारों की प्रथा पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि मुफ्त राशन और धनराशि के कारण लोग काम करने की इच्छा खो रहे हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्ति कानूनी मानकों के अनुसार नहीं थी और खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का आदेश दिया है.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दो सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. सजा पर बहस 18 फरवरी को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने ट्रायल को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि जमानत मिलने के बाद उनके लौटने की संभावना नहीं दिखती.

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एमसीडी स्कूलों और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की याचिका पर 10 दिन बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रोहिंग्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र करने का समय दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम और स्थानीय निकायों को राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दें. कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी को सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए एक साझा ऐप विकसित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एमसीडी से उसके मौजूदा ऐप का प्रचार करने को भी कहा है.