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Allahabad High Court News: आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन की जमीन के ध्वस्तीकरण से जुड़ी बड़ी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन के ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके बाद से जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया है. वहीं, अब सत्संगियों में उत्साह का माहौल है.
संवाददाता ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन की तरफ राधा स्वामी भवन को पहले से भेजे गए पिछले सभी नोटिस को खत्म कर दिया है. इसी के साथ ही प्रशासन के अतिक्रमण मान को अदालत ने सही नहीं माना है और हाई कोर्ट ने सभी नोटिसों को निरस्त करते हुए समस्त करवाई पर रोक लगा दी है. वहीं, पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर सुनवाई फिलहाल जारी रहेगी. कोर्ट ने सत्संगियों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन को ले कर सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. वहीं कोर्ट से इस आदेश के बाद से आगरा जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया है.
गौरतलब हो कि राधा स्वामी सत्संग भवन की जमीन के ध्वस्तीकरण से उनके सत्संगियों को ठेस पहुंची थी, उन्होंने जिला प्रशासन के आदेश को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये फैसला आया है.
जानें पूरा मामला
24 सितंबर को अतिक्रमण हटाने के राधा स्वामी सत्संग भवन में हिंसा हुई थी. पुलिस और प्रशासन पर सत्संगियों की तरफ से पथराव किया गया था, जिसमें कई सत्संगियों के साथ ही पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. बचाव में पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दिया था. इस घटना में पुलिस पर आरोप लगा था कि पुलिस की लाठीचार्ज में करीब 50 सत्संगी घायल हुए. तो वहीं पथराव को लेकर पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया था कि सत्संगियों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं.
इस मामले में जिला प्रशासन ने जमीन को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, इसी के बाद सत्संगियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की गई था. हालांकि यूपी सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि सत्संग सभा ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है. इसलिए अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि, जमीन राधा स्वामी सत्संग सभा के नाम पर है. वहीं, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर लगी रोक को बढ़ाने का आदेश पारित किया और मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को करने को कहा था.
– भारत एक्सप्रेस
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