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Satyendar Jain Bail: दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. शीर्ष अदालत ने जमानत को उनके खराब स्वास्थ्य आधार पर आगे बढ़ाया है. सत्येंद्र जैन अब 1 सिंतबर तक जेल से बाहर रह सकते हैं. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को जैन को दी गई अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी.
बता दें कि शीर्ष अदालत ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी. उस समय कोर्ट ने कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है.
खबरों के मुताबिक, कोर्ट में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि, “कृपया सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने के लिए कहें. उनके साथ एक सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए. एसवी राजू ने आगे कहा कि, “मेडिकल जमानत का मामला नहीं है. एक दिन के लिए भी अंतरिम जमानत बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है. ASG ने इस बात पर भी जोर दिया कि एम्स द्वारा स्वतंत्र जांच के आवेदन पर विचार किया जाए. वहीं आप नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद वो रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं.
सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर जाने के बाद दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जैन को बाद में शहर के एलएनजेपी (LNJP) अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया. उस समय जेल अधिकारियों ने बताया था कि, सत्येंद्र केंद्रीय जेल नंबर 7 स्थित अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में जैन फिसलकर गिर गए, जिसके चलते उन्हें चोट लगी है. उनका इलाज चल रहा है.
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