Bharat Express

राहुल गांधी कब बने थे सांसद ? 15 करोड़ की संपत्ति के बाद भी नहीं खरीदा कोई घर और गाड़ी, जानिए कांग्रेस नेता के बारे में सबकुछ 

Rahul Gandhi Property: राहुल गांधी की सांसद सदस्यत बहाल को लेकर खूब चर्चा हो रही है. इसी कड़ी में आज हम आपको राहुल गांधी के बारे में बताएंगे कि वह पहली बार कब सांसद बने थे. इसके साथ उनके पास कितनी संपत्ति है और उन पर कितने अपराधिक मामले दर्ज हैं.

Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो- फाइल)

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल को लेकर खूब चर्चा हो रही है. आज उन्होंने 137 दिनों के बाद पहली बार लोकसभा पहुंचकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया. इसके बाद से ही कांग्रेस काफी उत्साहित है. सदन में पहुंचने से पहले उनका जोरदार स्वागत भी किया गया. इस कड़ी में हम आपको राहुल गांधी के बारे में बताएंगे कि वह पहली बार कब सांसद बने थे. इसके साथ उनके पास कितनी संपत्ति है और उन पर कितने अपराधिक मामले दर्ज हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था. उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी. राहुल ने पहला लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से लड़ा था. इस चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी.

राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति

राहुल गांधी देश के अमीर नेताओं में शुमार हैं. हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनके पास न तो कोई घर है और न ही कोई गाड़ी. साल 2019 के रिकोर्ड संपत्ति के मुताबिक, राहुल गांधी के पास लगभग 15 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसके साथ ही उन पर 72 लाख रुपये का लोन भी है. राहुल गांधी लंबे समय से सरकारी घर में ही रहे थे. हाल में मोदी सरनेम मामले में उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद उनसे उनका सरकारी बंगला छीन लिया था. इसके बाद वह अपनी मां सोनिया गांधी के घर में रहने लगे थे.

यह भी पढ़ें- उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में निकला 4 फीट लंबा कोबरा, Video आया सामने, देखें रेस्क्यू

गुजरात कोर्ट के मुताबिक करीब 10 अपराधिक मामले

जब राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरबाजा खटखटाया था, तब गुजरात ने बताया कि उन पर करीब 10 अपराधिक मामले दर्ज हैं. जिसमें वीर सावरकर पर टिप्पणी करने का मामला भी शामिल है.

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनायी थी. इसके बाद उन्हें सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. फिर वह गुजरात हाईकोर्ट गए तो वहां भी उनकी सजा पर रोक नहीं लगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता आज 7 अगस्त को बहाल कर दी गयी है.

Also Read